
हाजीपुरः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज हाजीपुर सिविल कोर्ट में पेशी होनी थी लेकिन अब वो खुद कोर्ट में पेश नहीं होंगे. उनकी जगह उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे. ये मामला सात साल पुराना है. जब वर्ष 2015 में विधान सभा चुनाव के समय उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था.दरअसल सात साल पहले लालू यादव ने वर्ष 2015 में विधान सभा चुनाव के दौरान राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जातिवादक शब्द का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई की बात कही थी. तब तत्कालीन सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने 29 सितंबर को वीडियो एविडेन्स के आधार पर आचार संहिता का मामला गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया था. अब मामले की नियमित सुनवाई चल रही है, इसके लिए 18 जून यानी आज लालू प्रसाद को अदालत में हाजिर होना है.इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो 22 जून को इसी मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज कर लिया गया था. इस मामले में 23 अप्रैल 2022 को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी. आपको बता दें कि बुधवार शाम ही लालू प्रसाद दिल्ली से अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे. राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लालू पहली बार पटना आए हैं. इसके बाद नीतीश और लालू की मुलाकात भी हुई.